सहायक ग्रेट तीन-स्टेनों की भर्ती परीक्षा परिणाम को संवैधानिकता का चुनौती
जबलपुर यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 1255 पदों पर की जा रहे सहायक ग्रेट तीन एवं स्टेनो की भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा का घोषित परिणाम दिनांक 30/3/22 की संवैधानिकता को चुनोती दी गई है । याचिका क्रमांक 10359/2022 के याचिका कर्ता रूपम दसोन्दी ने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर की ओर से याचिका दाखिल की गई याचिका की प्रारंभिक सुनवाई न्यायमूतिज़् शील नागू एवम जस्टिस मनिन्दर भट्टी की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई नियत थी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोटज़् को बताया कि, हाईकोटज़् द्वारा दिनांक 30/3/22 को घोषित रिजल्ट में तीन गुने अभ्यथिज़्यों को द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु, सिलेक्ट किया गया है लेकिन वगज़्वार काट आफ माक्सज़् नही दिखाए गए है तथा 50 प्रतिशत कम्युनल आरक्षण के मान से अनारक्षित वगज़् में 1018 सामान्य वगज़् के अभ्यथिज़्यों को तथा ओबीसी को 14त्न के मान से 409 अभ्यथिज़्यों को चयनित किया गया है तथा अनारक्षित वगज़् की कटआफ 79 तथा ओबीसी की कटऑफ 82 अंक निधाज़्रित की गई है जो अवैधानिक है । पिटीशनर के 81 अंक है जिसे न तो उसकी केटेगिरी में और नही अनारक्षित वगज़् में चयनित किया गया है उक्त प्रक्रिया हाईकोटज़् ने पहली बार लागू कर कम्युनल आरक्षण लागू करके अनारक्षित वगज़् में सामान्य वगज़् के लिए 50प्रतिशत आरक्षण लागू करके रिजल्ट घोषित किया गया है, ठीक इसी प्रकार स्टेनो के पदों पर ओबीसी की कट ऑफ 81 अंक तथा अनारक्षित की 77 अंक निधाज़्रित की गई है जो अव्यवहारिक एवम संविधानिक प्रावधानों के विपरीत है । अथाज़्त 78 से 81 अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी के पिटीशनर सहित हजारो छात्र चयन से वंचित कर दिए गए है जबकि नियमानुसार मेरिटोरियस छात्रों से ही अनारक्षित वगज़् में चयन करने का सामान्य सिद्धान्त एवम संवैधानिक नियम है लेकिन हाईकोटज़् जैसी संस्था स्वम नियमो के विपरीत अवैधानिकता कर रही है । अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है तथा उक्त सम्पूणज़् भतीज़् प्रक्रिया याचिका के निणज़्याधीन की गई है तथा आगामी द्वितीय चरण की परीक्षा में याचिका कर्ता को शामिल होने की भी राहत दी गई है । याचिका कर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंगज ठाकुर ने की ।