संविदा कर्मियों को सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने पर विचार करे शासन : हाईकोर्ट
संविदा कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देशो के बाबजूद भी नही दिया जा रहा है आरक्षण का लाभ
जबलपुर :- पीएचई विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर कर राहत चाही गई थी की सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 18 जून 2018 में स्पष्ट निर्देश दिए गए है की शासन स्तर पर की जाने वाली समस्त प्रकार की सीधी भर्तियो में (क्लास वन तथा क्लास टू ) को छोड़कर कम से कम 5 वर्ष से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा एवम उक्त आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा, तथा जिस पद पर संविदा पर है उस पद की 90% सैलरी भी दी जाएगी । मध्यप्रदेश के लगभग 38 विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को कुछ विभागों द्वारा तो 90% सैलरी दी जा रही है तथा कुछ विभागों में फिक्स सेलरी दी जा रही है । लेकिन शासन स्तर पर की जाने वाली सीधी भर्तियो में आरक्षण का लाभ नही दिया जा रहा है । लोक सेवा आयोग द्वारा 2019,2020 तथा 2021 की भर्तियो में भी संविदा कर्मियों को आरक्षण का लाभ नही दिया गया है । उक्त याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति एम.एस. भट्टी की अदालत ने याचिका डिस्पोज़ आफ करते हुए शासन के पीएचई विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए है की सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त परिपत्र दिनांक 18/6/2018 का पालन 90 दिवस के अंदर सुनिश्चित करे । याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंहः ठाकुर, रामभजन लोधी, नरेश कोरी ने की ।