शिक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 24 साल की सेवाओं के बाद उन्हें दिया जाए द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका श्रीमती रेखा शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विवेक अग्रवाल में आवेदक के पक्ष में फैसला दिया है ।कि अबेदिका उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेडिकल स्कूल गढ़ा जबलपुर में कार्यरत है आ वेदिका ने 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात पदोन्नति का लाभ नहीं लिया था जिससे जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर ने उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया था। माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि कर्मचारी अगर पदोन्नति का लाभ नहीं लेता तो उसे क्रमोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता
आवेदक का पक्ष न्यायालय के समक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखते हुए तर्क दिया कि
अबेदिका उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर लगातार 24 वर्षों से कार्यरत है
वह द्वितीय क्रमोन्नति की पात्रता रखती है एवं उसे उसका लाभ दिया जाना चाहिए
जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आदेश वो कर्मचारी जो पदोन्नति का लाभ नहीं लिए उन्हें क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता इस आदेश से कर्मचारियों को द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया गया था
कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में कटौती का आदेश जारी करते हुए उसके वेतन से राशि कटौती करने का भी आदेश जारी कर दिया गया था जो की विधि विरुद्ध है
अधिवक्ता के तर्क सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने यह पाया कि क्रमोन्नति कर्मचारी के सेवा शर्तों में उल्लेखित है। अतः उसका लाभ दिया जाना आवश्यक है माननीय न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य को आदेशित किया है कि आवेदक को 2 महीने के अंदर क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। अगर शासन के समय सीमा में ऐसा करने में नहीं कर पाया तो आवेदक को 9 प्रतिशत ब्याज की दर से एरियर का भुगतान करेगा
अभी दिखा का पक्ष न्यायालय के समक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा