शासकीय अधिवक्ताओ की नियुक्तियों में आरक्षण नियम लागू के लिए याचिका दायर
आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 2 की परिभाषा खंड में महाधिवक्ता कार्यालय को स्टैब्लिशमेंट माना जाएगा ? क्या शासकीय अधिवक्ता लोक पद माना जाएगा ? याचिका में यही दो प्रश्न है महत्वपूर्ण

जबलपुर यशभारत । प्रदेश की समस्त जिला न्यायलयों, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अधिकरणों में शासन की ओर से नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तयों में आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने हेतु ओबीसी एडवोकैट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ताओ द्वारा याचिका दाखिल की गई थी जिसे सिंगल बैंच ने यह करते हुए खारिज कर दिया था की यह कोर्ट सरकार को आरक्षण नियम लागू करने का निर्देश नही दे सकती उक्त आदेश के विरूद्ध रिट अपील दाखिल की गई थी जिसे माननीय जस्टिस शील नागू तथा अरुण कुमार शर्मा की डिवीजन बैंच द्वारा विस्तृत सुनवाई करके फैसले हेतु रिजर्व कर ली गई है । याचिका कर्ता ओबीसी एडवोकैट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर,विनायक शाह,उदय कुमार,परमानंद साहू, आर साकेत प्रशान्त चैरसिया ने पक्ष रखा । शासन की ओर से डिप्युटी एडवोकेट विवेक शर्मा ने पक्ष रखा।