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शारीरिक संबंध बनाने के लिए नाबालिग की सहमति वैध नहीं : दिल्ली HC ने रेपिस्ट को जमानत नहीं दी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल की लड़की से रेप के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने अपनी दलील में कहा था कि उसने लड़की की सहमति से संबंध बनाए थे, इसलिए उसे रिहा किया जाए। मामला 2019 का है। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया था और चार्जशीट में उसके खिलाफ रेप केस दर्ज किया गया था।

जस्टिस जसमीत सिंह ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है। आरोपी ने लड़की के आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाने का भी गंभीर अपराध किया है।

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