विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की – हकदार: हाईकोर्ट
जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका श्रीमती सुधा मिश्रा विरुद्ध अन्य में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नंदिता दुबे ने यह आदेश पारित किया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसकी विवाहित पुत्री भी हकदार है उसे भी उसका हक मिलना चाहिए।
आवेदक का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी द्वारा रखते हुए यह बताया गया कि आ वेदिका श्रीमती सुधा मिश्रा जिनके पिता स्वर्गीय बृज लाल पांडे जिनकी मृत्यु 13-5-2019 को हो गई थी जो कि सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला सतना में कार्यरत थे। आवेदिका ने पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिसको संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने निरस्त कर दिया था । इसके पश्चात आवेदिका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए यह बताया था कि मध्य प्रदेश शासन के प्रपत्र 29 सितंबर 2014 की कंडिका 2(2. 4 )के परिपेक्ष में श्रीमती सुधा मिश्रा अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण अमान्य कर दिया गया है उस पर माननीय न्यायालय ने मीनाक्षी दुबे विरुद्ध पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए आवेदक गणों को आदेशित किया है कि आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुन: विचार कर उसे न्याय प्रदान करें। आवेदिका का पक्ष न्यायालय के समक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा ।