रेपिस्ट को 20 साल की जेल : 15 साल की किशोरी से 8 महीने तक रेप

नाबालिग से दुष्कर्म के डेढ़ साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी विष्णु कुमार (23) निवासी किशन नगर खूंटी थाना डग जिला झालावाड़ हाल निवासी कुदायला थाना रामगंजमंडी को 20 साल कारावास और 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 15 साल की किशोरी को भगाकर पाली ले गया था। 8 महीने साथ रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया पीड़िता के पिता ने 15 जून 2020 को सुकेत थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी 7 वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी है। जो 11 जून को बिना बताए कहीं चली गई। आस पड़ोस व रिश्तेदारों के यहां तलाशा लेकिन उसका पता नहीं लगा। विष्णु उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जा सकता है।
धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता व आरोपी युवक एक ही जगह मजदूरी का काम करते थे। इस कारण आरोपी का आना जाना था। आरोपी युवक नाबालिग भगाकर पाली ले गया। 2 फरवरी 2021 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया।