रघुवीर वेयरहाउस गौरहा मझोली की 32 लाख की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका सरिता अवस्थी प्रोपराइटर रघुवीर वेयरहाउस विरुद्ध शासन एवं अन्य में दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में फैसला करते हुए शासन द्वारा 32 लाख 28 हजार 559 राशि से संबंधित वसूली पर रोक लगा दी है। प्रकरण में आवेदक का पक्ष रखते हुए एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष बताया कि आवेदिका रघुवीर वेयरहाउस गोरहा मझौली की प्रोपराइटर है। आवेदिका का वेयरहाउस है जो कि मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन शाखा सिहोरा जिला जबलपुर के अंतर्गत आता है । आवेदिका के वेयरहाउस में वर्ष 2019 एवं 20 में धान का भंडारण किया गया था भंडारण के समय जो धान रखी गई थी उसकी आद्रता लगभग 16 प्रतिशत थी परंतु जब उसे गोदाम से निकाला गया तो उसकी आद्रता (सूखद) 9.1 एंड 9 . 3 के लगभग पाई गई।
जिसकी कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन ने आवेदिका के ऊपर 17. 90 080.हजार एवं 2020 और 2021 -22 के धान भंडारण में से कुल 32 लाख 28 हजार 559 की रिकवरी र लगाई गई । अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बताया गया कि वेयरहाउस एक्ट के प्रावधान के अनुसार किसी भी प्रकार की कमी एवं सुखद पर वेयरहाउस के मालिक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ना ही उसके ऊपर इसी प्रकार की रिकवरी की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदिका के ऊपर लगाई गई रिकवरी (बसूली) पर रोक लगाते हुए अन आवेदक गणों को नोटिस जारी किया एवं जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान किया है एवं अवेदिका के ऊपर लगाई गई रिकवरी पर भी रोक लगा दी है। न्यायालय में आवेदक का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी एवं एडवोके ट सौरभ सोनी ने रखा।