इंदौरग्वालियरजबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

यौन शोषण का विवादित केस:बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था: स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट बगैर शोषण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से पकड़ने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत अगर स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं कहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट और बेला त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि ‘टच’ के अर्थ को ‘स्किन-टु-स्किन’ तक सीमित करने से पॉक्सो कानून की बेहद संकीर्ण और बेहूदा व्याख्या निकलकर आएगी। इससे इस कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, जिसे हमने बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू किया था।

अपने मुताबिक व्याख्या न करे कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि पहने हुए कपड़ों या किसी अन्य कपड़े के ऊपर से बच्चे को गलत नीयत से छूना भी पॉक्सो एक्ट में आता है। कोर्ट को सीधे-सरल शब्दों के गूढ़ अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी संकीर्ण और रूढ़िवादी व्याख्याओं से इस कानून को बनाने का उद्देश्य विफल होगा, जिसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, जिसमें आरोपी को बरी किया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon Join Yashbharat App