मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के विरूद्ध ईपीएफओ की बड़ी कार्रवाई 1.97 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिये संस्थान का बैंक खाता अटैच
जबलपुर,यशभारत। वसूली अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर ने संस्थान मेसर्स मध्य प्रदेष हाउसिंग बोर्ड से बकाया भविष्य निधि राशि की वसूली करने के लिए इलाहाबाद बैंक की कटंगा शाखा में संचालित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के बैंक खाते को अटैच किया। वसूली अधिकारी पीके प्रधान ने इस संबंध में बताया कि संस्थान मेसर्स मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त है। संस्थान द्वारा कर्मचारियों का भविष्य निधि अंषदान समय पर जमा नही किये जाने पर कार्यालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एवं प्रकीर्ण उपबंध, 1952 की धारा 7क अंतर्गत अद्र्ध-न्यायिक जॉंच में कुल राषि रू.1,97,87,035/- (एक करोड़ सत्तानवे लाख सतासी हजार पैंतीस रूपये) का निर्धारण 7क आदेश दिनांक 24/04/2019 के द्वारा किया गया। संस्थान को कार्यालय द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी कर उक्त राशि जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता रहा है
परन्तु संस्थान द्वारा राषि संगठन के खाते में जमा नहीं की गयी और साथ ही 7क आदेश के विरूद्ध सीजीआइटी कोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी जिसे सीजीआइटी कोर्ट द्वारा अपने आदेश दिनांक 15जून को खारिज कर निर्धारित राशि जमा करने के आदेष जारी किये। संस्थान द्वारा निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप संस्थान के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। वसूली प्रमाण पत्र में दर्षित राषि की वसूली सूनिष्चित किये जाने के उद्देष्य से वसूली अधिकारी द्वारा जारी आदेष की
तामीली में प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह एवं मनीष रंजन सहाय, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक द्वारा इलाहाबाद बैंक की कटंगा शाखा में संचालित मध्य प्रदेष हाउसिंग बोर्ड के बैंक खाते को अटैच करने की कार्रवाई की गई। बैंक खाता अटैच किये जाने संबंधी आदेश 8-एफ की प्रति बैंक शाखा प्रबंधक को सौपी गयी और संस्थान के बैंक खाते में जमा राशि में से बकाया राषि रू.1,97,87,035/- को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बैंक खाते में जमा किये जाने हेतु कहा गया। राकेश सहरावत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। द्वारा बताया गया कि चूककर्ता संस्थानों से बकाया भविष्य निधि राषि की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु इस तरह की कार्यवाही चूककर्ता संस्थानों पर आगे भी जारी रहेगी और समस्त चूककर्ता संस्थानों के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे भविष्य निधि बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करें।