जबलपुरमध्य प्रदेश

ब्रेकिंग : चैक बाउंस के आरोपी को न्यायालय ने किया दंडित : 7 लाख रुपए लिए थे उधार

नरसिंहपुर। न्यायालय श्रीमान राधाकृष्ण यादव, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक- एस सी एन आई ए 500/2019 बृजमोहन मिश्रा बनाम राजकुमार ठाकुर में अपने पारित निर्णय अनुसार प्रकरण में आरोपी राजकुमार ठाकुर, आत्मज- श्री कढ़ोरीलाल ठाकुर निवासी – ग्राम घुघरी, पोस्ट – रमपुरा, थाना व तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला- नरसिंहपुर को चैक बाउंस के आरोप अर्थात धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास तथा 10,07,275/- रुपए की प्रतिकर राशि से दंडित किया है। परिवादी बृजमोहन मिश्रा एवं आरोपी राजकुमार ठाकुर के मध्य पुराने मित्रवत संबंध थे, जिस कारण परिवादी ने आरोपी को राशि 7 लाख रुपया उधार दिए थे। जब परिवादी को अपनी राशि की आवश्यकता पड़ी तो उसने आरोपी से अपनी राशि 7 लाख रुपया वापस मांगी, जिस पर आरोपी ने परिवादी को उसकी राशि 7 लाख रुपए के एवज में अपने बैंक का चैक प्रदान किया था। जिसे परिवादी बृजमोहन मिश्रा ने अपने बैंकर के समक्ष पेश किया तो बैंक के द्वारा परिवादी को ज्ञापन दिया गया कि उक्त खाते में राशि नहीं है। इस प्रकार चैक को बैंक ने अनादरित कर दिया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया, जिसके मिलने के उपरांत भी आरोपी ने परिवादी की राशि 7 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया।

 

जिस कारण परिवादी ने आरोपी के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आई साक्ष्य और परिवादी के अधिवक्ता के उत्कृष्ट तर्कों का समर्थन करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी राजकुमार ठाकुर को प्रकरण में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास और 7 लाख की राशि पर 9% सालाना ब्याज की दर से ब्याज, कोर्ट फीस तथा अन्य क्षतिपूर्ति मिलाकर कुल 10,07,275/- रुपए का प्रतिकार राशि अदा करने के निर्णय पारित किया है। *प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद साबिर खान, अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीर खान ने पैरवी की है।*

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