बैगा आदिवासियों की कलेक्टर ने लौटाई जमीन : छल-कपट से रसूखदार ने करा ली थी रजिस्ट्री, जिसे शून्य घोषित किया

जबलपुर, यशभारत। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. के मार्गदर्शन में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पीके सेनगुप्ता ने ग्राम देवरी पटवारी हल्का नंबर 57 /52 राजस्व निरीक्षक मंडल खमरिया तहसील जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 424/2, 424/3 424/4, एक एकड़ 25 डिसमिल की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। श्री सेनगुप्ता ने जानकारी दी कि उक्त भूमि को कस्तूरचंद गगज़् पिता मथुरा प्रसाद गर्ग निवासी थम्मन सिंह बाड़ा जबलपुर ने भूमि स्वामी बैगा आदिवासी पंचम लाल बैगा से छल- कपट करके रजिस्ट्री करा ली और वर्ष 2018 में उसका डायवर्सन भी करा लिया था। जिसे उन्होंने इसे छल कपट और मध्य प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 170 ‘खÓ का उल्लंघन माना मानते हुए रजिस्ट्री को शून्य और अपास्त करते हुए बैगा आदिवासी के नाम से भूमि पूर्व की भांति करने का आदेश पारित किया । इससे पूर्व ग्राम सिलुवा रमनपुर के करीब 36 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री भी शून्य की गई थी।







