जबलपुरमध्य प्रदेश

*बेसमेंट एवं पार्किंग की जगहों पर दुकानों का क्रय विक्रय न करने निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने की नागरिकों से अपील* *बेसमेंट की जगहों पर दुकान बेचने एवं खरीदने वालों के खिलाफ की जायेगी कार्रवाई*

 

*बेसमेंट एवं पार्किंग की जगह पर संचालित दुकानों की जांच के लिए निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने अधिकारियों को दिये निर्देश*

*नियमों का उल्लंघन पाया गया तो अतिक्रमण दस्ते द्वारा की जाएगी तोड़ने की कार्यवाही – निगमायुक्त*

*दुकानों के संचालन के लिए जारी लायसेंसों को भी किया जायेगा निरस्त*

जबलपुर। शहर के बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों, परिसरों एवं बाजारों के बेसमेंट एरिया में संचालित दुकानों के क्रय विक्रय पर नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने सभी से आग्रह किया है कि वे बेसमेंट एवं पार्किंग क्षेत्रों में निर्मित दुकानों का क्रय विक्रय न करें यह पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। निगमायुक्त ने कहा है कि बेसमेंट एवं पार्किंग क्षेत्रों में दुकानों का क्रय विक्रय करना पाया जाता है या फिर ऐसी जगहों पर दुकानों का संचालन किया जाता है तो नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ने सहित अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। निगमायुक्त ने बताया कि इसके लिए पृथक से टीमों का गठन किया गया है जिनके द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में आकस्मिक रूप से पहुंचकर जांच की जाएगी और बेसमेंट क्षेत्र में दुकानों का क्रय विक्रय करने वालों एवं व्यापार संचालित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। निगमायुक्त श्री जी.आर. ने बताया कि प्रायः देखने में आ रहा है कि शहर के प्रमुख बाजारों व्यवसायिक परिसरों एवं मुख्य मार्गो के किनारे बने बाजारों में बेसमेंट में भी दुकानें बनाकर उनका विक्रय किया जा रहा है एवं खरीदारों द्वारा ऐसी दुकानें खरीद कर अपना व्यापार संचालित किया जा रहा है जो शासन द्वारा जारी नियमों के विपरीत है। उन्होंने सम्मानीय शहरवासियों से अपील की है कि बेसमेंट एवं पार्किंग स्थलों पर निर्मित दुकानों का क्रय विक्रय न करें और न ही ऐसी जगहों पर अपना व्यापार स्थापित करें। इस संबंध में निगमायुक्त श्री जी.आर. ने यह भी बताया कि किसी व्यापारी के द्वारा तथ्य छुपाकर बेसमेंट में संचालित दुकानों के लिए यदि लायसेंस प्राप्त किया गया है तो उसकी भी बाजार विभाग के माध्यम से जाॅंच करवाई जायेगी और जारी लायसेंस को निरस्त करते हुए दुकान संचालकों के विरूद्ध तथ्य छुपाने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए निगमायुक्त ने बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को विशेष निर्देश जारी किये हैं।

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