बका लहराकर फैलाई दहशत : आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा
नरसिंहपुर यशभारत। बका से लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपी मुलाम चौधरी पिता रम्मू चौधरी उम्र 35 वर्ष, निवासी मगरधा थाना स्टेशनगंज जिला नरसिंहपुर को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय द्वारा धारा 25 (1) बी बी आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये दो वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि 2.02.2020 को आरक्षी केन्द्र करेली जिला नरसिंहपुर, मप्र में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह बघेल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पालीवाल दाल मिल के पास, इमलिया रोड पर एक व्यक्ति हाथ में बका लिये हुए लोगों को डरा धमका रहा है। सहायक उपनिरीक्षक उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मिला, जो हाथ में बका लिये हुए था।
अभियुक्त को पकड़कर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुलाम आत्मज रम्मू चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी मगरधा, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज जिला नरसिंहपुर होना बताया। अभियुक्त से बका रखने का लायसेंस का मांगा तो वह लायसेंस पेश नहीं कर सका।
अभियुक्त से बका जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का कृत्य आयुध अधिनियम1959 की धारा 25 के अधीन दण्डनीय होने से घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र करेली, जिला नरसिंहपुर में लेख की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र करेली, जिला नरसिंहपुर ने अपराध लेखबद्ध कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।