जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

प्राथमिक शिक्षक (वर्ग तीन) में बी.एड.डिग्रीधारीयो नही हो सकेंगे चयनित

मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को हाईकोर्ट ने किया याचिका के निर्णयाधीन

जबलपुर :- मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में शामिल करने वाले नियम 2018 सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद (NCET) सहित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना की संवैधानिकता को चुनोती दी गई थी उक्त अधिसूचना तथा मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग के नियमो को संविधान के अनुछेद 14,16 तथा 21(A) एवम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विरूद्ध बताया गया है । उक्त याचिका की सुनवाई आज दिनांक 7/7/ 22 को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की । अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की हाल ही में सम्पन्न हुई वर्ग तीन की पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धरियो को भी शामिल किया गया है जबकि उक्त अभ्यार्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है इसलिए उन अभ्यरतियो को यदि चयनित किया जाता है तो उन्हें 2 साल के अंदर उक्त कोर्स करना अनिवार्य है जबकि आज दिनाक तक देश मे ब्रिज कोर्स कैसे होगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा निर्धारित नही किया गया है अगर ऐसी स्थिति में बीएड डिग्री धरियो को चयनित किया जाता है तो डीएलएड डिप्लोमा धारकों के विधिक अधिकारों का उल्लघन होगा तथा उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों का शिक्षा के अधिकारों का उल्लघन होगा इसलिए शासन द्वारा अपने गई प्रक्रिया असंवैधानिक है । साथ मे अधिवक्ता द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से कोर्ट को अवगत कराया गया । अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायलय ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित कई जाने वाली भर्ती को याचिका क्रमांक WP/13768/2022 के निर्णयाधीन कर दी गई है । याचिका कार केशरी नंदन साहू एवम रोहित चौधरी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह, परमानंद साहू, रामभजन लोधी ने की ।

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