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प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा आचार संहिता लागू – जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से होगा

भोपाल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह पत्रकार वार्ता में पंचायत चुनाव का ऐलान किया। इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से होगा। अभी तक यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता रहा था! गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पंच सरपंच जिला व जनपद पंचायत के सदस्य और जनपद अध्यक्षों के पदों का आरक्षण हो चुका है इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग को सुनने से 35% तक आरक्षण कुल 50% आरक्षण की सीमा में रहते हुए दिया गया है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई । इसके बाद कोई भी नए काम, जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि जो कार्य पूर्व से प्रचलित हैं, उन पर कोई रोक नहीं होगी।

मत्र पत्र का रंग निर्धारित

मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

Election date

पहले चरण का मतदान
25 जून को

दूसरे चरण का मतदान
1 जुलाई

तीसरे चरण का मतदान
8 जुलाई6जून नामांकन की आखरी तारीख

14जुलाई को होगी वोटो की गिनती 15जुलाई को जिला पंचायत की गिनती

परिणाम घोषित होने तक रहेगी आदर्श आचार संहिता15 जुलाई को जिला पंचायत का परिणाम घोषित होगा

 

पंच सरपंच और जनपद सदस्य का परिणाम 14 जुलाई को

 

 

 

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