पीएससी परीक्षा की तरह सिलेक्शन के हर स्तर पर देना होगा आरक्षण का लाभ
आरक्षित श्रेणी के मेरिटोरियस अभ्यर्थीयों को अनारक्षित में चयनित करने का आदेश दिए हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को
आज 8 जुलाई को जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ द्वारा समस्त 20 प्रकरणों को लंबी सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार परीक्ष को तलब किया गया कोर्ट द्वारा रजिस्ट्रार से पूछा गया की इस प्रकार दोषपूर्ण रिजल्ट क्यों बनाया गया ? क्या आपको माननीय न्यायालय द्वारा याचिका WP/807/21 में पारित आदेश दिनांक 7/4/22 की जानकारी नही है ? इस दोषपूर्ण रिजल्ट को सुधार करने में कितना समय लगेगा? सिलेक्शन प्रक्रिया अभी किस स्टेज पर है ? उक्त समस्त प्रश्नों के उत्तर रजिस्ट्रार द्वारा स्वम कोर्ट में उपस्थित होकर बताया गया की मैंने विगत 15 दिवस पूर्व ही चार्ज लिया गया है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्व उक्त दोषपूर्ण रिजल्ट जारी हो चुका था, तथा उक्त रिजल्ट को सुधार करने के लिए 10 दिवस का समय दे दिया जाए । माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया की दिनांक 7/4/22 को पारित आदेश के अनुसार रिजल्ट जारी करके दिनांक 17 जुलाई के पूर्व न्यायलय में रिपोर्ट पेश करे प्रकरण की अगली सुनवाई 17 को होगी