नेशनल लोक अदालत में बिजली प्रकरणों पर 30 प्रतिशत तक छूट के साथ आपसी समझौते के मामले पहुंचे… देखे… वीडियो…
जबलपुर। मप्र पूर्वं क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गंत 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजली अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में समझौता का मौका दिया गया। उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत तक सिविल दायित्व में छूट मिल सकती है। अदालत में, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों में लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से तथा कायाज़्लयों में लंबित प्रकरणों में प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 126 के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में कराया जाएगा।
लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता, पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट की पात्रता रहेगी। न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत कराया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रकरण जो कि न्यायालयों में दजज़् नही हुए हैं, उन्हें प्रीलिटेगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में निराकृृत कराया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में सिविल दायित्व राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इस संबंध में मुख्य अभियंता अरविंद चौबे ने कहा कि उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लोक अदालत के माध्यम से समझौता करके उठा सकते हैं।