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नाबालिग  को घुमाने का बहाना कर आरोपी ले गया होटल : न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

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गोटेगांव नरसिंहपुर । चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्‍यायालय द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार शर्मा, उम्र 30 वर्ष आत्मज बाला प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सासबहू, थाना करेली, जिला नरसिंहपुर को धारा-96 बी.एन.एस. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 65(1) बी.एन.एस. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा-5(l)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 7.7.2024 को अभियोक्त्री के दादा द्वारा थाना गोटेगांव उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम ऊजर बगलई में रहकर मजदूरी करता है, उसके तीन लड़के व एक लड़की है, तीन बच्चों की शादी हो चुकी है। उसका बड़ा लड़का एवं उसके 4 बच्चे तथा मंझला लड़का व उसकी पत्नी एक साथ रहते हैं।  6.7.2024 को सुबह 10 बजे वह खेत गया था, जब शाम करीब 4 बजे घर वापिस आया तो उसकी नातिन (अभियोक्त्री उम्र करीब 15 वर्ष) घर पर नहीं दिखी तब उसने अपनी पत्नी से पूछने पर उसने बताया कि अभियोक्त्री दोपहर 12:30 बजे गोटेगांव में एडमीशन कराने के लिए जा रही हूं, कहकर गई जब शाम के 6:30 बजे तक नातिन (अभियोक्त्री) घर वापिस नहीं । किन्तु वह नही मिली।

 

अभियोक्त्री के दादा की उक्त रिपोर्ट पर थाना गोटेगांव में अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री के दस्तयाब होने के पश्चात् उससे पूछताछ करने के उपरांत कथन लेखबद्ध कर न्यायालय में कथन कराये गये, नजरी नक्शा बनाया गया, अभियोक्त्री के कथनानुसार वह गोटेगांव आई थी और अपनी सहेली के घर रूक गई थी, दूसरे दिन घूमते हुए गोटेगांव रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर करेली गई, वहां एक लड़के कृष्ण कुमार शर्मा से फोन लेकर अपने दोस्त देवा को फोन लगाकर बुलाने पर देवा नहीं आया तो वह वापिस आने लगी तब कृष्ण कुमार ने उसे वापिस नहीं आने दिया और घर छोड़ देने का कहकर बहला फुसलाकर मोटर साईकिल से नर्मदाजी ले जाकर घुमाते हुए पिपरिया होशंगाबाद ले जाकर उसे एक होटल रखा। अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में दर्ज किया गया। एस.सी./एस अभियोक्त्री एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।

न्‍यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ सोनाली तिवारी द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्‍पश्‍चात मौखिक तर्क प्रस्‍तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी कृष्‍ण कुमार शर्मा को धारा-96 बी.एन.एस. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 65(1) बी.एन.एस. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा-5(l)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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