जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

नर्मदा के बाढ़स्तर क्षेत्र का सीमांकन नहीं हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर

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जबलपुर यशभारत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत कलेक्टसज़् ने नर्मदा के उच्चतम बाढ़ स्तर क्षेत्रों का सीमांकन नहीं किया, उनमें अतिक्रमणों को प्रतिबंधित नहीं किया। टीएनसीपी ने अपने जवाब में 300 मीटर में निर्माण प्रतिबंधित होने को बताया, लेकिन एनजीटी के आदेश को कोर्ट से छिपाया है। यह बताते हुए एनजीटी के आदेश को प्रस्तुत कर डॉ.पीजी नाजपांडे ने एड.दिनेश उपाध्याय के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है।
उल्लेखनीय है कि डॉ.पीजी नाजपांडे द्वारा दायर याचिका में एनजीटी ने 23 सितंबर 2021 को आदेश जारी किए कि नमज़्दा के बाढ़ स्तर क्षेत्र का (फ्लड जोन) सीमांकन कर उसमें निर्माण कायज़् न हो इस हेतु अधिकारी को इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जवाबदेही बनाया जाए।
एनजीटी ने नर्मदा किनारे बसे सभी शहरों के कलेक्टसज़् को यह आदेश जारी किए है।
वषज़् 2019 में नमज़्दा मिशन द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में स्वयं हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी याचिका में यह वर्तमान हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है।

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