भोपालमध्य प्रदेश

नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान पद से हटाए गए ::भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप,नगरीय प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश

 

सिवनी यश भारत:-सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को पद से हटाने की कार्रवाई की है।सामग्री खरीदी व बिलों के भुगतान में भ्रष्टाचार मामले में राज्य शासन ने कार्रवाई कर नगरीय प्रशासन विभाग के अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा ने शुक्रवार शाम को यह आदेश जारी किया है।दो दिन पहले ही कांग्रेस पार्षद और पूर्व राजस्व सभापति सुहेल पाशा ने भूमि लीज नवीनीकरण के नाम पर नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की थी।भाजपा पार्षदों ने भी इस मामले में ज्ञापन सौंप कर लीज नवीनीकरण की जांच की मांग उठाई थी।जारी आदेश में उपसचिव ने कहा है कि शफीक खान द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन नही किया गया है। जिससे नगर पालिका परिषद में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। गंभीर अनियमितता के लिए निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ शफीक खान भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।शफीक खान का नगर पालिका परिषद सिवनी के अध्यक्ष पद पर बने रहना लोकहित व परिषद हित में नहीं है।वे अपने कर्तव्यों का विधि अनुसार पालन करने में सक्षम नहीं है,उनके द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत राज्य शासन ने शफीक खान अध्यक्ष नगर नालिका परिषद सिवनी को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 4-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाकर तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से पृथक कर दिया है। निकाय को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिये शफीक खान निकाय में उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

जांच में नगर पालिका में निविदा प्रक्रिया,खरीदी,डीजल खपत में गफलत सहित अन्य गड़बड़ियां पाई गई।जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि नपा अध्यक्ष की मंजूरी से 8 जून 23 से 8 मार्च 24 के बीच मात्र 9 माह की अवधि में रिकार्ड 19 हजार 222 किलो फिनोलिक पाउडर खरीदा गया,

जिसकी आवश्यकता का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया।खण्ड-खण्ड में अधिक दर पर खरीदी कर नगर पालिका को अर्थिक नुकसान पहुंचाया गया था। 8 जून 2023 को 5000 किलो फिनेलिक पाउडर 49 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदा गया।14 जुलाई 23 को 2892 किलो पाउडर 34.51 रुपए प्रति किलों की दर से खरीदा गया।इसी तरह 14 अगस्त 23 को 5 हजार किलो 49.19 रुपए प्रति किलो,4 अक्टूबर 23 को 2840 किलो 40 रुपए प्रति किलो, 29 जनवरी 24 को 14 सौ किलो 64 सौ रुपए प्रति किलो तथा 8 मार्च 24 को 2450 किलो 33.90 रुपए प्रति किलो की दर पर फिनोलिक पाउडर की खरीदी की गई।

हाईमास्ट व एलईडी की खरीदी में भी भारी अनियमितता किया जाना पाया गया। 2 नग 9 मीटर हाईमास्ट लाइट की दोगुने से भी अधिक दर पर खरीदी की गई। दो नग 9 मीटर हाईमास्ट लाइट एलईडी सहित की खरीदी की कुल लागत नस्ती में 5 लाख 96 हजार अंकित पाई गई,जबकि तत्समय नपा अध्यक्ष को 5 लाख तक की ही वित्तीय शक्ति यां प्राप्त थीं।नपा अध्यक्ष व नपा के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका के सामने, प्राइवेट बस स्टैण्ड, कचहरी चौक तथा ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिए 4 नग 12 मीटर हाईमास्ट (12 नग 400 वाट एलईडी सहित) की 4 लाख 65 हजार रुपए प्रति नग की दर पर की गई खरीदी में भी अनियमितता किया जाना पाया गया। जांच में यह खरीदी प्रति नग 65 हजार रुपए अधिक पाई गई थी।

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