नगर परिषद में अनियमितता : अध्यक्ष शेख मंजूर को पद से हटाया गया

नरसिंहपुरl जिले की चीचली नगर परिषद में अनियमितताओं के मामले में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद चीचली के अध्यक्ष शेख मंजूर को पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष संदीप पैगवार की शिकायत के बाद की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जांच में गड़बड़ियां सामने आने पर यह कदम उठाया है।
दरअसल नगर परिषद चीचली में दैनिक पारिश्रमिक पर श्रमिकों की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन की शिकायत नेता प्रतिपक्ष संदीप पैगवार द्वारा की गई थी। शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आईं। जांच के आधार पर राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के तहत कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी समर्थित अध्यक्ष शेख मंजूर को पद से हटा दिया है। साथ ही नगर परिषद को हुई करीब 12 लाख 18 हजार रुपये की आर्थिक हानि की वसूली अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले में अध्यक्ष शेख मंजूर अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे लेकिन प्रशासन ओर शिकायतकर्ता ने भी हाईकोर्ट में पहले ही कैविएट दायर कर दी है…जिसके बाद अब निगाहें हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पर अटकी हुई है..फिलहाल नगरपरिषद अध्यक्ष विहीन हो गई..l







