नगर निगम भोपाल द्वारा बस संचालक से 8 करोड़ की कर वसूली आर टी ओ द्वारा न किए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर किया जवाब तलब…….

भोपाल नगर निगम द्वारा प्राइवेट बस संचालक कैपिटल बस से अनुबंध करके चलाई गई सिटी बसों पर बकाया लगभग 8 करोड़ की टैक्स पेनाल्टी एवं फीस भोपाल आरटीओ द्वारा वसूली की कार्यवाही ना करने के संबंध में भोपाल नगर के निवासी समाजसेवी भूपेंद्र कुमार जैन द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जिस पर आज सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ एवं न्यायधीश विशाल मिश्रा की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, याचिका कर्ता के अधिवक्ता बृजेश दुबे ने न्यायालय को बताया कि भोपाल नगर निगम द्वारा 2018 में लगभग 17 बसों के संचालन हेतु कैपिटल बस सर्विस से अनुबंध किया था परंतु बस संचालक द्वारा उन बसों को शहर के बाहर भी चलाए गया जिस के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा एक अभ्यावेदन व शिकायत आरटीओ द्वारा पूर्व प्रस्तुत की थी जिस पर आरटीओ ने कर निर्धारण तो किया परंतु उसकी वसूली के संबंध में कोई भी प्रक्रिया 2019 से अभी तक नहीं की गई एवं लगभग 8 करोड की राशि वसूली योग्य है, जब याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी चाहिए तब आरटीओ भोपाल ने मात्र खानापूर्ति के लिए कर वसूली के नोटिस जारी किए गए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष को सुनते हुए अनावेदको से जवाब तलब किया है याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बृजेश दुबे ने पैरवी की।






