जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

दुष्कर्म करने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास:रांझी में नाबालिग का अपहरण कर खंडहर में किया था दुष्कर्म

जबलपुर यशभारत।  रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग आरोपी को विशेष अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 5 फरवरी 2018 को पीड़िता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर 1 बजे करीब वह अपनी सहेली को उसके घर छोड़ने पैदल जा रही थी। तभी वापस आते समय रास्ते में आरोपित अपने दोस्त के साथ मोटर साइकिल लेकर मिले थे। और जबरदस्ती अपने दोस्त के साथ रास्ता रोका।

जिसके बाद आरोपी ने अपहरण कर धमकी दी कि यदि हमारी बात नहीं मानी तो भाई और मां को मार देंगे। साथ ही जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों के आ जाने पर उसे अपहरण कर खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।

दोनों आरोपी थे नबालिग

जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मुताबिक विवेचना के बाद किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रकरण पहुंचा। दोनों आरोपी नाबालिग थे। लेकिन दोनों की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। रांझी पुलिस की ओर से अभियोजन अधिकारी ने किशोर न्याय बोर्ड को संशोधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 की धारा 14/18 के तहत आवेदन देकर मामले को सेशन ट्रांसफर करने का आग्रह किया। मामला जिला अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में ट्रायल हुआ डीपीओ जैन के मुताबिक संशोधित एक्ट के तहत नाबालिग को 10 साल की सजा का यह पहला मामला है।

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