दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत आवंटित ठेके पर रोक
जबलपुर । हाई काेर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये कटनी जिले में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत आवंटित ठेके पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर कटनी, आयुक्त नगर पालिक निगम, जिला परियोजना अधिकारी व रघुकुल सामाजिक सेवा एवं मानव कल्याण संस्थान शहडोल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याचिकाकर्ता नव ज्योति शिक्षा समिति सतना की ओर से अधिवक्ता एचआर नायडू व नितिन सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उन्होंने ठेका आवंटन प्रक्रिया की खामियां रेखांकित कीं। दलील दी कि कटनी में गलत प्रक्रिया अपनाकर ठेका दिया गया है। नियमानुसार पहले एक कमेटी गठित की जानी चाहिए। यह कमेटी स्थल का निरीक्षण करेगी और उसके बाद मेरिट के आधार पर रसोई का ठेका दिया जाएगा। कटनी में ऐसा नहीं कर महज लाटरी के आधार पर ठेका दे दिया गया है, जो कि अवैधानिक है। 14 मार्च, 2023 को रघुकुल समिति को ठेका दिया गया है।