जबलपुरभोपालमध्य प्रदेशराज्य

दमोह नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई कोर्ट ने की रद्द

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

जबलपुर यश भारत।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष दमोह के अविश्वास प्रस्ताव मामले पर कार्रवाई को निरस्त कर दिया है मामले की पैरवी अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा ने की ।प्रकरण की सुनवाई जस्टिस अहलूवालिया की कोर्ट में हुई।

मप्र उच्च न्यायालय ने सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू होने वाले 94 के संशोधन अधिनियम के आलोक में दमोह के मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस और कार्यवाही को रद्द कर दिया। एक बहुत ही रिपोर्ट योग्य निर्णय निपटाने वाला कानून। प्रकरण की ड्राफ्टिंग रिसर्च अधिवक्ता वरुण तंखा द्वारा की गई

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Notifications Powered By Aplu