दतिया विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त, 3 साल की सजा के बाद सीट हुई रिक्त

दतिया विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त, 3 साल की सजा के बाद सीट हुई रिक्त
भोपाल यश भारत। मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा के दतिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई है। विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा सुनाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के मुताबिक, नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट सीबीआई 09 ने प्रकरण क्रमांक SC/06/2025 में 2 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए राजेन्द्र भारती को तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपराध सिद्ध होने के चलते सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के आदेश के पालन में तथा संविधान के अनुच्छेद 191 1(c ) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता स्वत समाप्त हो गई।
विधान सभा के प्रमुख सचिव अरविन्द शर्मा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 2 अप्रैल 2026 से राजेन्द्र भारती दतिया विधानसभा सीट के सदस्य नहीं रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा में दतिया की एक सीट रिक्त घोषित हो गई है।
सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचना प्रेषित की गई है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और दतिया विधानसभा क्षेत्र में अब उपचुनाव की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।







