सिवनीl जिले में कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के कारण खाकी वर्दी दागदार हो रही है। 16 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर जबलपुर लोकायुक्त इकाई की टीम ने केवलारी थाना मे पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष पटवा को 75 हजार की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था। नितिन पाटकर पिता शंभू दयाल पाटकर उम्र 42 वर्ष, निवासी मकान नंबर 267 ग्राम आदेगांव ने नगर परिषद केवलारी में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का ठेका लिया था। जिसके द्वारा पेटी ठेकेदार राय कंस्ट्रक्शन के राहुल राय निवासी सिवनी को उक्त कार्य सौपा था। तब राहुल राय के द्वारा घटिया काम कर धोखाधड़ी की गई। बाद में नितिन पाटकर ने राहुल राय के विरुद्ध एफ आई आर के लिए केवलारी थाने में आवेदन दिया था। राहुल राय के विरुद्ध एफ आई आर के लिए केवलारी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा ने नितिन से 5 लाख मांगे थे लेकिन नितिन ने 5 लाख देने में असमर्थता व्यक्त किया। बाद में नितिन ने एक लाख तक देने की बात कहा लोकायुक्त की टीम ने मनीष कुमार पटवा पिता स्वर्गीय भैया लाल पटवा, उम्र 49 वर्ष, विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13 (1) क्क 13 (2) के तहत कारवाही किया था। इस मामले के बाद संज्ञान लेते हुए जबलपुर जोन के आई जी प्रमोद वर्मा ने केवलारी टी आई शिवशंकर रामटेके को निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में लिखा है कि निरीक्षक शिवशंकर रामटेक्कर थाना प्रभारी केवलारी जिला सिवनी के संदिग्ध आचरण के लिए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर पुलिस लाईन सिवनी में सम्बद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा निलंबन के दौरान ये नियमानुसार तीनों गणनाओं में पुलिस लाईन सिवनी में उपस्थित होगें।
Back to top button