जिला मजिस्ट्रेट ने 6 अपराधियों पर की जिला बदर की कार्यवाही : उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

दमोह यश भारतlजिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 06 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक विक्रम सिंह ठाकुर पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी वार्ड नं.-08 पथरिया थाना पथरिया, हरगोविन्द उर्फ हरिगोविन्द पटेल पिता विशंभर पटेल निवासी ग्राम बरधारी थाना पथरिया, नीलेश बंसल पिता पूरन बंसल निवासी वार्ड नं-01 पथरिया थाना पथरिया, नेपाल सींग लोधी पिता साहब सींग लोधी निवासी ग्राम बहेरिया थाना नोहटा एवं रत्नेश उर्फ टाटा पिता अनंतराम मिश्रा निवासी ग्राम बोतराई थाना पथरिया को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर से आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि के लिये तथा सीताराम गौंड पिता लक्ष्मण गौंड़ ग्राम उमराहो थाना पथरिया को 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदकगण आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदकों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।