जबलपुर नगर निगम वार्डो का फिर होगा आरक्षण-चुनाव आयोग के आदेश के बाद एसटी एससी वार्डो को छोड़कर जिला प्रशासन कराएगा फिर से आरक्षण
जबलपुर,यश भारत। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम जबलपुर के अवधारित वार्डों में से पिछड़ा वर्ग के लिये वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही शनिवार 28 मई को दोपहर 12 बजे मानस भवन में फिर से की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने इस आशय की सूचना जारी कर दी है।
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम जबलपुर के अवधारित वार्डों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित वार्डों को पूर्ववत रखते हुये कल 28 मई को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया में अनारक्षित वार्डों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से रोटेशन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित संख्या में वार्डों का तथा अनारक्षित महिला वार्डों का नये सिरे से आरक्षण किया जायेगा।
प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त:-
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नगर निगम जबलपुर के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने अनुविभागीय अधिकारी रांझी ऋषभ जैन को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।