गेहूं के भंडारण के लिए निजी वेयरहाउस को भी शामिल करने का हाईकोर्ट का आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका रुचि गुलाटी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वेयरहाउस लॉजिस्टिक कारपोरेशन एवं जिला कलेक्टर रायसेन को आदेशित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन ( जिसमें साईं वेयरहाउस को गेहूं खरीदी केंद्र बनाने के लिए आवेदन पत्र दिया था) उस पर विचार करते हुए आदेश पारित करें
प्रकरण में अवेदिका का का पक्ष रखते हुए एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि प्रार्थी जोकि साईं वेयरहाउस की संचालिका है उनका रायसेन जिले में वेयरहाउस स्थापित है उनके पास वेयरहाउस में भंडारण से संबंधित सभी दस्तावेज है एवं नीति निर्देश के तहत वेयरहाउस का संचालन किया जा रहा है गेहूं के भंडारण से संबंधित 23,2, 2023 को जो दिशानिर्देश जारी किए गए थे उसमें प्रार्थी के द्वारा अपनी सहमति ऑनलाइन के माध्यम से दी गई एवं वेयरहाउस को किराया में देने के लिए शासन की नीति को स्वीकार करते हुए विधिवत एक रुपए मेट्रिक टन के हिसाब से लगभग ₹6000 की राशि शासन के पास जमा करा दी थी एवं प्राथमिकता के आधार पर जो लिस्ट बनी थी उसमें साईं वेयरहाउस का नाम था परंतु जो खरीदी केंद्र की एवं वेयरहाउस की अंतिम लिस्ट जारी की गई उसमें आ वेदिका के वेयरहाउस का नाम हटा दिया गया जबकि प्रार्थी के द्वारा सभी दिशा निर्देश एवं वेयरहाउस के नियमों का पालन किया जा रहा है फिर भी दूसरों के वेयरहाउस को लाभ पहुंचाने की नियत से शासन के द्वारा प्रार्थी के वेयरहाउस को खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया
प्रार्थी के द्वारा कलेक्टर रायसेन एवं अन्य अधिकारियों के पास लिखित में आवेदन भी दिया गया कि आ वेदिका के वेयरहाउस साईं वेयरहाउस को 2023 की रवि फसल के लिए गेहूं के भंडारण का केंद्र बनाया जाए परंतु शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तत्पश्चात आ वेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रायसेन को निर्देशित किया है कि आ वेदिका के द्वारा जो आवेदन पत्र टांग 3-,4-, 2023 साईं वेयरहाउस को खरीदी केंद्र बनाने से संबंधित दिया गया है उस पर विचार करते हुए कलेक्टर द्वारा नीतिगत आदेश पारित करने का आदेश पारित किया है अ वेदिका का पक्ष एड सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा।