गरीबों का राशन डकारने वाले सेल्समैन-प्रबंधक पर एफआईआर: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 5.30 क्विंटल राशन बेच दिया बाजार में

जबलपुर, यशभारत। गरीबों का राशन डकारने वाले सेल्समैन-प्रबंधक पर पनागर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। सेल्समैन और प्रबंधक ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 5.30क्विंटल राशन बाजार में बेच दिया।
थाना पनागर में सुश्री रोशनी पाण्डे उम्र 27 वर्ष कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तहसील पनागर ने लिखित शिकायत की दिंनाक 24-9-21 की दोपहर लगभग 2-30 बजे छत्तरपुर स्थित सेवा सहकारी समिति छत्तरपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की गयी दुकान मे विक्रेता मुकेश पटैल दुकान के सहायक विक्रेता शिवनाथ लोधी तथा हितग्राही एंव ग्रामवासी । जांच मे अनियमितता किया जाना पाया गया विक्रेता मुकेश पटैल द्वारा जांच दौरान आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किय गये , हितग्राहियों के कथन अनुसार पिछले 4 माहों में केवल प्रधानमंत्री योजना (पीएमजीकेएवाय) का राशन निःशुल्क दिया गया , मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन नहीं दिया गया तथां हितग्राही का अंगूठा पीओएस मशीन में लगवा लिया गया है एवं उतनी मात्रा का राशन का व्यपवर्तन किया गया है
जिसकी बाजार भाव से 13 लाख 30 हजार 354 राशि वसूली योग्य है सेवा सहकारी समिति छत्तरपुर द्वारा संचालित दुकान के विक्रेता मुकेश पटैल के द्वारा शासकीय अनाज की 529.35 क्विंटल मात्रा का व्यपवर्तन किया गया है शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता पर नियंत्रण एवं राशन वितरण की मानीटिरिंग समिति प्रबंधक के दायित्वों मे सम्मिलित हैं जिसका निवर्हन समिति छत्तरपुर के प्रबंधक श्री नवल किशोर खम्परिया द्वारा नहीं किया गया है जिससे समिति प्रबंधक की सहभागिता प्रतीत होती है ।
शिकायत पत्र अनुसार सेवा सहकारी समिती छत्तरपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान छत्तरपुर के विक्रेता मुकेश पटैल निवासी भरदा पनागर तथा प्रभारी प्रबंधक नवलकिशोर खम्परिया द्वारा दिनांक 1-5-21 से 24-9-21 के मध्य धोखे से हितग्राहियों का अंगूठा पीओएस मशीन में लगवाकर हितग्राहियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन प्रदान न कर धोखाधड़ी करना एवं शासकीय सम्पत्ति का आपराधिक न्यासभंग करना पाये जाने पर सहकारी समिति शासकीय उचित मूल्य दकान संचालक मुकेश पटैल एवं प्रभारी प्रबंधन नवल किशोर खम्परिया के विरूद्ध दिनंाक 27-10-21 को धारा 420, 409, 34 भादवि एंव 3, 7 ईसी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।