इंदौरग्वालियरजबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

कोर्ट में थाने के जांच अधिकारी ने कहा- अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए दी जमानत, कोर्ट ने लगाई फटकार

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में दायर याचिका एम सी आर सी नंबर 60 555 /2021 लखनलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य दायर की थी। जिसमें शेख रफ ीक निवासी माधव नगर कटनी को हाईकोटज़् से प्राप्त हुई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के प्रार्थना की गई थी। जिसमें माननीय न्यायधीश जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल जी ने संबंधित थाने के जांच अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि हाई कोटज़् द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/5/ 2021 एम सी आर सी 12248 /2021 की शर्तों का पूर्णता पालन करें अन्यथा शेख रफीक की जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

प्रकरण में पक्ष रखते हुए एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि आवेदक लखनलाल की शिकायत पर थाना एन के जे माधव नगर कटनी में अपराध क्रमांक 72 / 2021 धारा 420.34 के तहत शेख रफीक के खिलाफ मामला दजज़् हुआ था जिसमें शेख रफीक ने हाईकोटज़् में अग्रिम जमानत याचिका डब्ल्यूपी 12248 / 2021 दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि आवेदक अभियुक्त 3.75 000 की राशि जमा कर अग्रिम जमानत का लाभ ले सकता है परंतु आवेदक के द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया था और थाना प्रभारी के द्वारा उसे थाने से ही जमानत अग्रिम जमानत दे दी गई थी जिसके खिलाफ शिकायत करता याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत निरस्त करने की याचिका दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने संबंधित थाना प्रभारी जांच अधिकारी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश पारित किया थाद्य जिसमें जांच अधिकारी डी एस बघेल उपस्थित हुए थे एवं उन्होंने न्यायालय के समक्ष कहा कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती अत: मैंने हाईकोटज़् का आदेश बिना समझे उसे जमानत दे दिया माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश किया कि न्यायालय में पूर्व दिनांक पारित आदेश 3 /5/2021 की अग्रिम जमानत की सभी शर्तों का पालन किया जाए अन्यथा उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी जाएगी। अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका में एड सत्येंद्र ज्योतिषी एवं एड एस सोनी ने पैरवी की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Notifications Powered By Aplu