एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधकों द्वारा 1 करोड़ रूपये का गबन: ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

श्री दिनकर अर्गल, रीजनल मैनेजर, क्षेत्रीय व्यवसाय शिवपुरी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 1 करोड़ रूपये के के.वाय.सी.ऋण निकाले जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई थी।
जांच में पाया गया कि दिनांक 08.09.09 से 28.08.2014 की अवधि के दौरान एसबीआई शाखा चन्देरी जिला अशोकनगर में पदस्थ शाखा प्रबंधक महेश कुमार शर्मा, बी०के० रैकवार अमित कुमार श्रीवास्तव, श्री सत्यपाल सिंह सूर्यवंशी, तत्कालीन फील्ड ऑफिसर श्री के०के०लगुन बैंक के संबंद्ध अधिवक्ता गौरव जैन की सहायता से हितग्राही कलेक्टर सिंह, व अन्य 32 व्यक्तियों के द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बैंक में जमा कर राशि 98,88,922 /- रूपये की आर्थिक क्षति कारित की गई है। 16 प्रकरण में के.सी.सी. ऋण निकालने हेतु फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया जबकि 16 प्रकरण में हितग्राहियों का भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से उक्त आरोपियों के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि एवं भ्र.नि. अ. 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 सी, 13 (1) (क) सहपठित धारा 13(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।