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एमपी के साथ कटनी भी गजब है : सरकार ने पहले मकान बनाने के लिए दिए ढाई लाख, अब तोड़ने का लिए 3 दिन का अल्टीमेटम

वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन एडवोकेट के नेतृत्व में गरीबों के मकान ना तोड़े जाने के लिए जनता को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

कटनी, यशभारत। कलेक्ट्रेट के पास स्थित शासकीय पट्टा धारी सैकड़ों भवन स्वामियों को बेघर करने के लिए तहसीलदार कटनी नगर द्वारा नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर निर्माण हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। गरीबों को अपना पक्ष का अवसर प्रदान किए बिना ही सरकारी मशीनरी से भवन निर्माण तोड़ने का निर्देश दिया है।वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन एडवोकेट के पास पीड़ित पक्ष ने आप बीती सुनाई तो उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल और पीड़ित जनता को लेकर कटनी कलेक्टर को बताया कि कलेक्ट्रेट के समीप ही निवासरत पीड़ित गरीब लोगों को तहसीलदार कटनी (नगर) के सूचना पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें शासकीय भूमि ग्राम झिंझरी, प.ह.नं. 32 स्थित भूमि के खसरा नंबर 280, 281 के अंश भाग पर उनके द्वारा बनाए गए पट्टा की जमीनों पर किए गए निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए अवैध अतिक्रमण को 03 दिवस में हटा देने अन्यथा शासकीय मशीनरी से बेजा कब्जा हटाये जाने की सूचना दी गई है।

उन्होंने बताया कि पीड़ित गरीब परिवार अतिकामक नहीं हैं बल्कि अधिकांश लोगों के पास राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत दिया गया शासकीय पट्टा है जिसमें लोगों ने स्वयं की राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से पक्के मकान बनाए हुए हैं। अनेकों लोगों को शासन से पट्टे भी मिले हुए हैं साथ ही अनेकों लोगों के धारणाधिकार नीति के अंतर्गत् पट्टे की कार्यवाही लंबित है। नगर निगम का मकान का टैक्स भी पीड़ित लोगों के नाम पर है और वह विधिवत संपत्ति कर जमा कर रहे हैं।

अनेकों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (बी.एल.सी.) के अंतर्गत् 2,50,000/-रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) की राशि भी भवन निर्माण के लिए प्राप्त हुई है साथ ही लोगों के घर में म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के विद्युत कनेक्शन भी लगे हुए हैं तथा अन्य दस्तावेज भी वहाँ के निवास के प्रमाण हैं । उन्होंने कलेक्टर कटनी को अवगत कराया कि पीड़ित परिवार आवासहीन हैं तथा उनके पास अन्यत्र निवास की कोई व्यवस्था नहीं है और तहसीलदार कटनी नगर द्वारा बिना वैधानिक कार्यवाही किये तुगलकी फरमान जारी कर 03 दिवस के अंदर भवन हटाये जाने हेतु सूचना पत्र दे दिया गया है, जिससे सभी घबरा गये हैं और आहत हैं।

ज्ञापन में भवन निर्माण तोड़ने की कार्यवाही निरस्त करते हुए पूर्व की भांति रहने की अनुमति प्रदान करने तथा जिन लोगों को धारणाधिकार के अंतर्गत् पट्टा नहीं मिला है, उनके आवेदनों पत्रों पर कार्यवाही करते हुए अतिशीघ्र पट्टा दिलवाये जाने की मांग की है। कलेक्टर ने उक्त मामले की जानकारी लेकर उचित कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया है। ज्ञापन सौपने में मनोज गुप्ता एडवोकेट पूर्व पार्षद, रमेश सोनी, आशीष, लालन सिंह, कमलेश विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, ब्रजलाल पाल, शीला पाल, दिनेश चंद्र राय, पूनिया बाई, आशा यादव, अम्बर यादव, मोहन चौधरी, रामगोपाल कुशवाहा, रजत यादव सहित सैकड़ों पीड़ित लोगों की उपस्थिति रहीScreenshot 20250228 204348 WhatsApp2

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