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एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर दोषी:जबलपुर की पाटन कोर्ट ने ड्राइवर को एक वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए का लगाया अर्थदंड

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जबलपुर जीप से टक्कर मारकर बाइक सवार की जान लेने वाले ड्राइवर को पाटन कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित कया है। मामला नौ साल पुराना है।

अभियोजन अधिकारी के मुताबिक 29 जून 2013 को कटंगी 27 मील के पास बाइक एमपी 20 केएल 4074 को सामने से जीप एमपी 20एच 6675 ने टक्कर मार दी थी। जीप मोहम्म्द समीर उर्फ सोनू चला रहा था। हादसे में बाइक सवार मोहम्मद नियाज सहित बाइक पर पीछे बैठे खोबा विश्वकर्मा, कल्लू पटेल घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद नियाज की कुछ देर बाद मौत हो गई थी। कटंगी पुलिस ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए जान लेने का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था।

नौ साल बाद पाटन कोर्ट ने सुनाई सजा

विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश हुआ। जिला अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन आदिल अहमद खान की कोर्ट ने ड्राइवर मोहम्मद समीर उर्फ सोनू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में तीन हजार रुपए अर्थदंड के साथ एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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