आधी रात को दूसरे के घर में घुसने पर जेल:अदालत का फैसला; आरोपित को सुनाई गई 3 साल के सश्रम कारावास की सजा
अदालत ने आरोपित को आधी रात में दूसरे के घर में घुसने पर 3 साल के कारावास की सजा के साथ ही 5 सौ रूपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि आरोपित दूसरे के घर में घुसा था। लेकिन उसने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की थी। जैसे ही परिवार के लोगों की नींद खुली। तब आरोपित घर से भाग निकला और सब को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने बेलखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने आधी रात में किसी दूसरे के घर में घुसने के आरोपित बेलखेड़ा निवासी भोल सिंह लोधी का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवानदास पटेल ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि फरियादी ग्राम मौली निवासी रघुवर प्रसाद ने बेलखेडा थाने में लिखित शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि 31 अगस्त, 2015 को आधी रात में वे खाना खाकर अपने घर पर सो रहे थे । बाजू के कमरे में बेटी-दामाद सो रहे थे। दामाद विनोद कुमार चढ़ार की अचानक नींद खुलने पर उसने देखा कि आरोपित घर के भीतर से भाग रहा है। सबने आरोपित को भागते हुए देखा। उसे दबोच भी लिया गया। घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। भागते समय वह धमका रहा था कि यदि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सबको जान से खत्म कर देगा।