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आई पी एल क्रिकेट मैच हार जीत स्कोर रन बाल सब पर लग रहा था दांव

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जबलपुर यश भारत । पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के दौेेरान पतासाजी कर क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले सटोरियों की धरपकड हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात/अपराध श्रीमती सोनाली दुबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक केण्ट/अपराध श् उदयभान बागरी के मार्गदर्शन में क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले 02 सटोरियों को रंगे हाथ पकड़ते हुये 90 हजार 550 रूपये एवं 3 मोबाइल जप्त किये गये हैं।
थाना प्रभारी केण्ट पुष्पेन्द्र पटले ने बताया कि क्राईम ब्रांच केा विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि उन्नति ज्वैलर्स गली नम्बर 3 सदर में कुछ लोग आईपीएल टूर्नामेंट मे गुजरात टाईटन्स तथा दिल्ली केपिटल के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में आनलाईन आईडी लेकर इलेक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से टीम के स्केार, हारजीत, रन एवं बॉल पर रूपये पैसे का दांव लगाकर अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं। सूचना पर क्राईम ब्रांच एंव थाना कैंट की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर उन्नति ज्वैलर्स गली नम्बर मे 3 सदर में घेराबंदी कर दबिश दी गई की गयी जहां 2 व्यक्ति मोबाइल पर गुजरात एवं दिल्ली केपिटल के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑन लाईन सट्टा आईडी से फोन पर ग्राहकों से क्रिकेट के स्कोर, टीम की हार जीत, रन एवं बॉल पर रूपये पैसों का दांव लगवा रहे थे जिनसे नाम पता पूछने पर अपने नाम यश राय उम्र 19 वर्ष निवासी सरकारी कुआ झिरिया थाना घमापुर एवं पंकज उर्फ प्रवीण कुमार बलेचा उम्र 40 वर्ष निवासी नेपियर टाउन ओमती बताये। पूछताछ पर आरोपी यश राय ने मोहसीन, परेश चाचा, शानू बंन्टू, हितेश , शुभम नामदेव एवं शिव सोनकर को व्हाटसएप्प के माध्यम से आईडी फारवर्ड कर ग्राहकों से मोबाइल के माध्यम से दाव लगवा बताया तथा लगे हुये दांव को अपने संगठित गिरोह के अन्य आरोपी कमल खत्री निवासी नेपियर टाउन को पलटा देना स्वीकार किया। कार्यवाही के दौरान मामले के अन्य आरोपी मोहसीन, परेश चाचा, शानू बन्टू, हितेश , शुभम नामदेव, शिव सोनकर तथा कमल खत्री के द्वारा आरोपी यश राय एवं पंकज उर्फ प्रवीण कुमार बलेचा के मोबाइल पर कॉल आ रहे थे, सटोरिया यश राय एवं पंकज उर्फ प्रवीण कुमार बलेचा के कब्जे से 1 मोटोरोला, 1 रियलमी, 1 ओप्पो कम्पनी का मोबाइल तथा नगदी 90 हजार 550 रूपये जप्त करते हुये सभी सटोरियों के विरूद्ध धारा 4 क सट्टा एक्ट तथा 112 बीएनएस के तहत कार्यवाही करते हुये विवेचना में लिया गया।

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