आंगनबाड़ियों में पोषण आहार वितरण के लिए नवीन समूह चयन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
सागर यश भारत संभागीय ब्यूरोl जिले की आंगनबाड़ियों में प्रचलित पोषण आहार आपूर्ति के लिए नवीन समूह चयन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट जबलपुर ने अंतिम निर्णय लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के होने के पहले नवीन चयन को लेकर अपनी गई नियम प्रक्रिया से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के भी निर्देश शासन को दिए हैं।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया की कोर्ट ने उक्त अंतरिम फैसला श्रीराम स्व सहायता समूह की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया था कि मध्यान भोजन आपूर्ति के लिए नवीन आपूर्तिकर्ताओं के चयन में नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
मामले में उपस्थित संक्षिप्त विवाद को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नवीन अनुबंध प्रक्रिया को आगामी आदेश तक रोकते हुए संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।