
गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को आतंकी घोषित कर दिया गया है। ATS ने उसके ऊपर ‘UAPA’ एक्ट यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। शनिवार को रिमांड खत्म होने के साथ ही ATS ने मुर्तजा को सुबह 10.48 बजे गोरखपुर दीवानी कहचरी के ACJM फर्स्ट दीपक नाथ सरस्वती की कोर्ट में पेश किया।
इसके साथ ही ATS ने मुर्तजा का केस लखनऊ लखनऊ ट्रांसफर कराने की कोर्ट में अर्जी भी दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह केस NIA कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही मुर्तजा को 30 अप्रैल तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही ATS लखनऊ मुख्यालय पर मुर्तजा के जरिए मिले डेटा का भी एनालिसिस कर रही है, ताकि उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा सकें। फिलहाल, मुर्तजा के किसी आतंकी संगठन से सीधा जुड़े होने के पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं।