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क्या पलटेगा आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला? CJI ने दिया पुनर्विचार का आश्वासन

वकील ने रखी अपनी दलील

क्या पलटेगा आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला? CJI ने दिया पुनर्विचार का आश्वासन

 

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मचे हंगामे के बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने इस आदेश पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। उनके इस बयान से पशु प्रेमियों और डॉग लवर्स के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी है।

मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों को देखते हुए 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इस आदेश में दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर रिहायशी इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला सामने आने के बाद समाज में दो अलग-अलग पक्ष खड़े हो गए। एक तरफ डॉग लवर्स इस फैसले पर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वहीं, दूसरा पक्ष, जो आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान है, इस फैसले का स्वागत कर रहा है।

वकील ने रखी अपनी दलील

आज, 13 अगस्त को एक वकील ने इस मुद्दे को CJI गवई के सामने उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती है। वकील ने दलील दी कि हालिया फैसला इस पुराने आदेश के विपरीत है।

वकील की दलील सुनने के बाद, CJI बीआर गवई ने कहा कि चूंकि बेंच पहले ही फैसला सुना चुकी है, वे इस पर विचार करेंगे। उनके इस बयान से उन पशु प्रेमियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो इस आदेश से नाखुश थे। अब यह देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या फैसला लिया जाता है।

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