मतदाता पर्ची बदलेगी, BLO को मिलेगा फोटो पहचान पत्र:
चुनाव आयोग का बड़ा कदम

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत, मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, मृत्यु पंजीकरण डेटा को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा।
मतदाता सूचना पर्ची में बदलाव:
चुनाव आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची को अधिक ‘वोटर फ्रेंडली’ बनाने के लिए इसके डिजाइन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई पर्ची में मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक प्रमुखता से दर्शाया जाएगा और फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की पहचान करने में आसानी होगी और मतदान अधिकारियों को मतदाता सूची में उनके नाम ढूंढने में भी सुविधा होगी।
BLO को जारी होंगे फोटो पहचान पत्र:

चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा नियुक्त सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं। इससे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक BLO को आसानी से पहचान सकेंगे और उनसे विश्वास के साथ बातचीत कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को पूरा करने में मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग के बीच प्रथम इंटरफेस के रूप में BLO की पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होगा:
मतदाता सूची को तेजी से और सटीक रूप से अपडेट करने के लिए, चुनाव आयोग भारत के महापंजीयक (RGI) से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को पंजीकृत मौतों की समय पर जानकारी मिलेगी और BLO को मृतक के परिजनों के औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, क्षेत्र का दौरा करके जानकारी का दोबारा सत्यापन करने की अनुमति मिलेगी।
चुनाव आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है। ये सभी कदम मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।