जबलपुर

लूट के बाद हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

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जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला

कालीमठ राममंदिर के पास विगत 7 अगस्त 2022 को हुई थी वारदात

जबलपुर,यशभारत। कालीमठ राम मंदिर के पास रहने वाली 66 वर्षीय वृद्धा की घर में घुसकर हत्या करने के बाद जेवरात लूटकर भागने वाले दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार विगत 7 अगस्त 2022 को कालीमठ राममंदिर मदनमहल के पास रहने वाली वृद्धा केशरबाई चौकसे के घर में मकान किराए की बात कहकर दीपक पटैल, आकाश पटैल घुसे थे और फिर दोनों ने वृद्धा की धारदार हथियार से हत्या कर जेवरात लूट लिए थे। वारदात के बाद फरार आरोपियों के खिलाफ मदनमहल थाना में अपराध दर्ज किया था जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी।
जानकारी के अनुसार प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी कृष्णगोपाल तिवारी द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय श्री मातादीन रजक अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर कोर्ट द्वारा दीपक पटैल 24 वर्ष निवासी ग्राम राठी जिला सिवनी, आकाश पटैल 25 वर्ष निवासी 25 वर्ष निवासी ग्राम राठी जिला सिवनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनो आरोपियों को न्यायालय ने संयुक्त रुप से धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास के साथ 10000-10000/ रुपये अथर्दण्ड तथा धारा 394/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000-10000/ रुपये अथर्दण्ड तथा धारा 450 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000-3000/ अथर्दण्ड तथा धारा 397/34 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-3000/ रुपये अथर्दण्ड तथा से दण्डित किया है।
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