प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों का मामला, आरक्षण नियमो की धज्जिया उड़ाई लोक शिक्षण संचनालय के कमिश्नर ने
जबलपुर:- आरक्षित वर्ग के लगभग पांच दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की डिवीजन बैच में आधा दर्जन से अधिक याचिकाए दायर करके ट्रायबल तथा डी.पी.आई. विभागों में की गई प्राथमिल शिक्षक की नियुक्तियों को चुनौती दीं गई है याचिका कर्ताओ को उनके आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके उनकी ट्रायबल वेलफेयर विभाग द्वारा संचालित 20 जिलों की शालाओ में पदस्थापना की गई है, जबकि उक्त याचिका कर्ताओ ने ट्रायबल विभाग के एक भी स्कूल में चॉइस नहीं भरी गई थी! वही दूसरी ओर याचिका कर्ताओ से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को याचिका कर्ताओ द्वारा चॉइस किए स्कूलों में मनमाने तरीके से पोस्टिंग दे दीं गई है ! उक्त समस्त याचिका की सुनवाई दिनांक 7/8/24 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा की गई याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की लोक शिक्षण संचनालय के कमिश्नर द्वारा संविधानिक तथा आरक्षण नियमो को ताक पर रख कर नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियो तथा सहायक आयुक्ततों के हस्ताक्षर से दिनांक 30/3/2023 से 14/8/2024 तक जारी से जारी कराए गए! कमिश्नर, लोक शिक्षण द्वारा लगभग 25 सौ से अधिक आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान् अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस फिलिंग ऑप्शन को नजर अंदाज किया जाकर उनसे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थापना दे दीं गई ! सुनवाई के दौरान डिवीजन बैच ने स्वम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रेखांकित करते हुए अंतरिम आदेश जारी कर कमिश्नर डीपीआई से जबाब तलब किया गया है ! याचिका कर्ताओ में हरिओम यादव,ऋचा ताम्रकार,मोहनी डुमे,सौरभ सिंह ठाकुर,अमन दुबे,रोहित चौधरी,हलके भाई लोधी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर,रामभजन लोधी,पुष्पेंद्र कुमार शाह ने की !