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25करोड़ के जुर्माने से मुकेश अंबानी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सेबी की अपील

नई दिल्ली, ईएमएस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी। मामला शेयरों में कथित हेराफेरी के कारण लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है।दरअसल, नवंबर 2007 में तत्कालीन रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अंबानी और दो अन्य पक्षों पर जुर्माना लगाया था, जिसे सैट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि वह सैट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है।बेंच ने कहा, ‘इस अपील में हमारे हस्तक्षेप का कोई कानूनी सवाल शामिल नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।Ó पीठ ने आगे कहा, ‘आप इस तरह किसी व्यक्ति का वर्षों तक पीछा नहीं कर सकते।Ó सेबी ने सैट के चार दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था।

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