PPF SSY Account में इन्वेस्ट करने वाले 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर ले यह काम वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज
PPF SSY Account में इन्वेस्ट करने वाले 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर ले यह काम वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज आपको इस स्किम की डिटेल्स के नलिये बता देते है की अभी के समय में देश भर में पोस्ट ऑफिस के द्वारा कई सेविंग स्कीम्स को चलाया जा रहा है। जी हां और उसका फायदा देश के करोडो लोग आसानी से उठा रहे है और ऐसे में इस योजना का फायदा उठाने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हां जो की लोग इस स्किम का लाभ उठा रहे है उन्हें अब पोस्ट ऑफिस ने आगाह किया है कि 30 सिंतबर तक सेविंग स्कीम का लाभ उठा रहे लोगों को यह जरुरी काम करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो बाद में आपको पछताना पड सकता है।जी हां आगे की डिटेल्स आप इस पोस्ट में निचे देख सकते है।
जी हां पोस्ट ऑफिस के द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स को देश में चलाई जा रही है।और उसमे निवेशकों को बैंक जाकर अपनी आधार से जुड़ी सभी जानकारी को देनी होगी। और यदि आपने आधार से समबन्धित यह जानकारी नहीं दी तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।जी हां वित्त मंत्रालय के मुताबित, यह आधार नंबर से जुड़ी सारी डिटेल को देना काफी अनिवार्य कर दिया है। और सीनियर सिटीजन स्कीम, और यह पीपीएफ स्कीम, एनएससी स्कीम और दूसरी छोटी स्कीम के लिए आधार और पैन से जुड़ी जरुरी डिटेल को अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 तक जारी किया जाएगा।
आधार कार्ड क्या है जरुरी
आपको अब इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की सीनियर सिटीन सेविंग स्कीम और पीपीएफ स्कीम, एनएससी स्कीम के लिए जारी नॉटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही अकॉउंट खोल दिया है और आधार नंबर को बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था। तो आपको इसके लिए 1 अप्रैल 2023 से आधार कार्ड की सारी डिटेल देनी होगी। और अब उसके लिए मंत्रालय ने 30 सितम्बर कर का समय दिया गया है। यदि आप यह काम नहीं करते हैं तो आपको उसके बहुत ही नुकसान हो सकता है।
जाने क्या होंगे नुकसान
यदि आप आधार कार्ड से जुडी सभी जानकारी को नहीं देते है तो उसके लिए आपको भारी नुकसान हो सकता हैं। जी हां और यदि किसी भी प्रकार का कोई ब्याज बाकी हैं तो खाते में जमा नहीं होगा। और निवेशक अपने पीपीएफ खाते या फिर एसएसवाई खाते में निवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स को उनके बैंक खाते में मैच्योरिटी मनी क्रेडिट नहीं मिलेगी। और यदि जमाकर्ता छह महीने के अंदर अपना आधार नंबर नहीं देते हैं तो उनका खाता डीएक्टीवेट हो जाएगा।
एसएसवाई सहित इन खातों में करना होगा रजिस्टर्ड
आपको बता देते है की ऐसे में यदि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम मे निवेश किया जा सकता है और अब तक अपना आधार कार्ड नंबर जमा नहीं किया है तो आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और आपको उसके लिए पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम में 30 सितंबर तक आधार से जुड़ी सारी डिटेल जमा कराना जरुरी है।नहीं तो आपका खाता फ्रीज़ कर दिया जायेगा।
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