भ्रष्टाचार अपराधिकऔर विभागीय जांच के दायरे में आने वाले पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगी थानों में पदस्थापना

जबलपुर यश भारत। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा 17 जून को एक निर्देश जारी किया गया है।यह आदेश अपराधिक प्रकरण विभाग की जांच में संलिप्त पुलिस अधिकारियों की थानों में पदस्थापना के संदर्भ में जारी किया गया है। विश्व में स्पष्ट कहा गया है कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे किंतु देखने में यह आया है कि कुछ इकाइयों के द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का कडाई से पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष महानिदेशक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल आदर्श कटियार के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में निर्देशित किया गया है कि जिन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण विवेचना अथवा अभियोजन में लंबे थे तथा जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार नैतिक अधोपतन शारीरिक हिंसा एवं अवैध निरोध संबंधी आरोपों पर विभागीय जांच लंबित है उन्हें थानों क्राइम ब्रांच एवं किसी अधिकारी के कार्यालय कार्य हेतु तैनात नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश मैं निर्देशों का कढ़ाई के पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह आदेश पुलिस आयोग इंदौर भोपाल के साथ ही समस्त किलों की पुलिस अधीक्षक रेल के लिए जारी किया गया है।







