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अब बिना पैथोलॉजिस्ट के कोई भी जांच केंद्र प्रदेश में संचालित नहीं होगा : पढ़ें पूरी खबर

भोपाल। 20 वर्ष बाद एक बार फिर पैथोलॉजी केंद्रों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब बिना पैथोलॉजिस्ट के कोई भी जांच केंद्र प्रदेश में संचालित नहीं होगा। एक पैथोलॉजिस्ट मात्र दो जांच केंद्रों में अपनी सेवाएं दे सकता है।
इसमें एक तो उसका खुद का पैथोलॉजी केंद्र और दूसरा किसी और का हो सकता है। यदि खुद का केंद्र नहीं है, तो अन्य दो केंद्रों में वह सेवाएं दे सकता है। पैथोलॉजिस्ट को 15 दिन के भीतर अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बताना होगा कि वह किन केंद्रों में सेवाएं दे रहे हैं या देना चाहते हैं।
बताया जा रहा है कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अभी प्रदेश में बड़ी संख्या में पैथोलॉजी केंद्र लैब टेक्नीशियन ही चला रहे हैं।