MP में बिना परमिशन के बनी बिल्डिंगों का सर्वे:नगरीय प्रशासन विभाग ने मांगी रिपोर्ट; पैमाने के नहीं मिली तो तोड़ने की कार्रवाई

जबलपुर यशभारत। मध्यप्रदेश में बिना परमिशन या नक्शे को छोड़कर बनी बिल्डिंगों का सर्वे शुरू हो रहा है। 15 दिन में सर्वे कर ऐसी बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा, जो गलत तरीके से बनी हो। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को लैटर लिखकर कार्रवाई करने को कहा है।
मध्यप्रदेश के इंदौर और जबलपुर में चार महीने के भीतर आगजनी की दो बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इंदौर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग और जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगी। दोनों घटनाओं में 15 जानें चली गईं। भोपाल में हर रोज आठ से 10 आगजनी के मामले सामने आते हैं। यही कारण है कि सरकार प्रोविजनल फायर NOC बंद करने जा रही है, वहीं अब ऐसी बिल्डिंगों की जांच की जा रही है जो पैमाने पर खरी नहीं उतर रही। खासकर अवैध तरीके से बनी बिल्डिंगों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसके चलते अब अवैध बिल्डिंगों की जांच की जाएगी।
20 सितंबर तक रिपोर्ट, हर महीने देनी होगी कार्रवाई की जानकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं। जिसमें नगर निगम कमिश्नर, नपा-नप सीएमओ को 20 सितंबर तक डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं, हर महीने की सात तारीख को बिल्डिंगों से जुड़ी जानकारी भी देना होगा। लैटर में कहा गया है कि ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे हो, जो बहुमंजिला हो और बिना नियम-कायदे के बनी हो। प्रदेश में आग की घटनाओं को देखते हुए सर्वे का फैसला लिया गया है।