शहर के अंदर से नहीं जाएगी कटनी एवं मंडला की बसें

शहर के अंदर से नहीं जाएगी कटनी एवं मंडला की बसें
जबलपुर यशभारत। शहर में रोडवेज की बसों के कारण लगने वाले जाम एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नया नियम लागू किया गया है। जिसके कारण कटनी एवं मंडला की ओर जाने वाली बसों को अब परिवर्तन मार्ग से चलने का निर्णय चलाया जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया है।
यह निर्णय पुलिस अधीक्षक जबलपुर के अभिमत अनुसार जबलपुर से मंडल एवं जबलपुर से कटनी मार्ग पर चलने वाली यात्री बसें जो कि शहर के अंदर से संचालित हो रही है, को शहर के अंदर से संचालन बंद किया जाना है।अतः मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित नियम 215 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत यात्री बसों का शहर के अंदर से संचालन प्रतिबंधित किया जाता है।
यह रहेगें परिवर्तित मार्ग
1- जबलपुर से मंडला -आई.एस.बी.टी.बस स्टेंड से पाटन बाईपास, अंधमुख बाईपास, तिलवाराघाट पुल, चूल्हा गोलाई, मानेगॉव, एकता मार्केट, बरेला होते हुए मंडला की ओर।
2- जबलपुर से कटनी आई.एस.बी.टी. बस स्टेंड से कटंगी बाईपास, खजरी खिरिया बाईपास से कटनी की ओर।
यह आदेश आगामी एक माह हेतु तत्काल प्रभावशील होगा।







